
सागर। मध्यप्रदेश के सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने क्रय की जाने वाली सामग्री के संबंध में म०प्र० भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 09 एवं प्रपत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नही करने एवं सहायक शिक्षक द्वारा विद्यालय में लगातार अनुपस्थित पाये जाने पर भी वेतन देने पर प्रभारी प्राचार्य सी०एम० राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी देवेन्द्र कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया।कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार प्रभारी प्राचार्य सी०एम० राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अनुसार देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा विद्यालय हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री के संबंध में म०प्र० भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 09 एवं प्रपत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नही किया गया। वर्ग 03 सहायक शिक्षक विज्ञान, दिव्यांश मिश्रा के विद्यालय में लगातार अनुपस्थित पाये जाने के पश्चात् भी प्रभारी प्राचार्य सी०एम० राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी द्वारा दिव्यांश मिश्रा को वेतन भुगतान किया गया है। जांच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से प्राप्त अभिमत के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत देवेन्द्र कुमार मिश्रा प्रभारी प्राचार्य सी०एम० राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी जिला सागर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
