राजपाल यादव: तिहाड़ से रिहाई का रास्ता साफ, पेपरवर्क के कारण एक दिन बढ़ी जेल की रात

नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने यह आदेश तब सुनाया जब दोपहर तीन बजे कोर्ट को सूचित किया गया कि अभिनेता ने शिकायतकर्ता कंपनी के खाते में ₹1.5 करोड़ जमा कर दिए हैं। हालांकि, ₹1 लाख के मुचलके पर रिहाई का आदेश होने के बावजूद बेल बॉन्ड भरने में हुई देरी के कारण उन्हें आज की रात तिहाड़ जेल में ही गुजारनी होगी।

यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹5 करोड़ का कर्ज लिया था। ब्याज सहित यह राशि बढ़कर ₹11 करोड़ से अधिक हो गई थी। भुगतान के लिए दिए गए चेक बाउंस होने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा और भारी जुर्माना सुनाया था। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वे जेल में थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के पिछले व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने याद दिलाया कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल 18 मार्च तक की जमानत मिलने से उन्हें कुछ समय की मोहलत जरूर मिली है। अब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट उनके द्वारा जमा की गई राशि और समझौते की शर्तों के आधार पर भविष्य का फैसला सुनाएगा।

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