ग्वालियर: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विदेशी महिला पर्यटक से दतिया के जंगल में गैंगरेप करने वाले आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. गैंगरेप के आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. उन्होंने अपनी सजा को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। यह पीड़िता के शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन मस्तिष्क और आत्मा पर गहरा आघात है. यह अपराध उस समय और भी ज्यादा घिनौना हो जाता है जब एक विदेशी महिला यहां की संस्कृति को जानने समझने के लिए भारत आई हो।
दतिया में हुए इस घटना ने पूरे क्षेत्र को देश में शर्मसार कर दिया था।मार्च 2013 में स्विस दंपति साइकिल से भारत यात्रा पर निकले थे. 15 मार्च को वो दतिया पहुंचे और यहां झारिया गांव के जंगल में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करने लगे. इस दौरान रात में सात आठ बदमाश वहां आ धमके। उन्होंने पति को बंधक बनाकर विदेशी महिला से दुष्कर्म किया, उनका कीमती सामान भी लूट ले गए. बाद में इस सिलसिले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ गैंगरेप लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. अधीनस्थ न्यायालय ने छह आरोपियों रामप्रीत ऋषि भूरा बृजेश और विष्णु को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था।
