कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू

जम्मू, 14 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में उत्पन्न संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों में दो महीने (60 दिन) के लिए आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कठुआ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील हो गई है तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में आवागमन प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

आदेश के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मानव जीवन को खतरे और सार्वजनिक शांति भंग को तत्काल रोकने के लिए संबंधित धारा के तहत कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं ।इन क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही को सीमित करने के लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर की पट्टी के भीतर अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है, जो कि अग्र सीमा चौकी पहाड़पुर से सीमा चौकी करोल कृष्णा तक इकाई के उत्तरदायित्व क्षेत्र में आती है।

आदेश में आगे कहा गया है, “ट्रकों, टिपरों और बहु-धुरी वाहनों सहित भारी वाहनों की आवाजाही पुराने सांबा-कठुआ मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रतिबंधित है।” इसमें आगे कहा गया है कि यह आदेश 14 फरवरी, 2026 से लागू होगा और इसके जारी होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि तक या इसके निरस्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है, “चूंकि इस आदेश की पूर्व सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए इसे एकतरफा जारी किया जा रहा है और आम जनता को संबोधित किया जा रहा है।” साथ ही यह भी जोड़ा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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