मंदसौर। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने आरोपी निलेश पिता सुनील गवली (22) को अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाते हुए 10 साल के लिए जेल भेज दिया। साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 24 अगस्त 2014 को पिपलिया मंडी थाने में पदस्थ एसआई ईश्वर जोशी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद कार रू॥06 ्ररु9088 में संदिग्ध व्यक्ति बैठे हैं वे अपने साथ गांजा लेकर हाईवे रोड़ से नीमच की ओर जाएंगे। मौके पर तत्काल दबिश दी जाए तो सफलता मिल सकती है।
मुखबिर की सूचना पर एक टीम ने पिपलियामंडी के नीमच रोड, सगस बावजी मंदिर के सामने रोड़ पर नाकाबंदी कर मुखबिर बताए गए हुलिए वाली कार को रोककर संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार की तलाशी लेने के दौरान कार के पीछे वाली सीट व डिक्की में रखे प्लास्टिक के कट्टे में अवैध रूप से भरा 42 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।
मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजन द्वारा कोर्ट में रखे गये तथ्यों व तर्कों से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा द्वारा किया गया।