सतना: न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सतना द्वारा हत्या के प्रयत्न का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी पिता उमाशंकर शर्मा पिता रामाधार शर्मा उम्र 80 वर्ष एवं उनके पुत्र अनिल शर्मा उम्र 45 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जमुआनी धारकुण्डी को धारा 307 के लिए 05 वर्ष के सश्रम करावास और कुल 17000₹ के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने बताया कि अनिल शर्मा और उमाशंकर शर्मा नामक दोनो व्यक्तियों ने जान से मार डालने की इच्छा से धारदार टांगी से मारपीट कर चोट पहुंचाई। डायल 100 वाहन के आने पर आहतगण उसमें बैठकर मझगवां अस्पताल उपचार कराने गए।
फरियादी माया शर्मा की सूचना पर थाना धारकुण्डी के सहायक उपनिरीक्षक आर.एन. रावत ने एम.एल.सी. कराई गई। जिसके आधार पर थाना धारकुण्डी में धारा 294, 323, 307, 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहतगण तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त अनिल शर्मा एवं उमाशंकर शर्मा से पूछतांछ कर उनके मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य साक्षियों और तर्क से आरोपियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश पारित किया गया।
