इंदौर: शहर के बीआरटीएस सड़क मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम को नया ठेकेदार नियुक्त करने का समय दे दिया है. मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़ियां द्वारा बीआरटीएस सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच में बीआरटीएस सड़क से रैलिंग और बेरिकेट्स हटाने को लेकर सरकारी अधिवक्ता ने नगर निगम द्वारा नए टेंडर जारी करने के कोर्ट में जानकारी दी.
साथ बीआरटीएस से सभी जिन और सेंट्रल डिवाइडर का काम शुरू होने की दलील दी. अधिवक्ता ने निगम की कारवाई पर सवाल उठाए और कहा कि पक्के निर्माण और सड़क को लेकर निगम फिर से ठेकेदार के नाम समय मांग रहा है. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि टेंडर लेने वाला ठेकेदार तैयार नहीं है, ऐसे में ने ठेकेदार के लिए टेंडर जारी कर दिए है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा.
व्यवधान का समाधान करने के आदेश
जस्टिस शुक्ला ने ठेकेदार को लेकर कहा कि ठीक है जल्दी कारवाई पूरी करें. साथ समिति को निर्देश दिए कि शेष कार्य के सुझाव पीडब्ल्यूडी को दें और पीडब्ल्यूडी उनको पूरा करें. सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होकर हाईकोर्ट ने बीआरटीएस सड़क मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी तय की. साथ निगम अधिकारियों को बीआरटीएस के व्यवधान को तुरंत समाधान करने के आदेश दिए.
