जबलपुर:हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनुपपुर ने निर्धारित समय अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल ने याचिका की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता सुल्तान सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनके पिता आदिवासी विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ थे।
सेवाकाल के दौरान उसके पिता की अक्टूबर 2017 में मौत हो गयी थी। पिता की मौत के बाद याचिकाकर्ता ने शासन के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। विभाग के द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने पर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तीन माह में निर्णय लेने के लिए सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया था। आदेश के बावजूद भी सुश्री सरिता नायक सहायक आयुक्त ने निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन का निराकरण नही किया। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक पांडे ने पैरवी की।
