सागर:मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय से भोपाल सहित अन्य शहरो के लिए चाटर्ड कंपनी द्वारा संचालित कंडम, खराब कंडीशन की बसें संचालित किये जाने एवं जनता को आरामदायक सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में चाटर्ड बस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है.आरटीओ मनोज कुमार तेहनगुरिया ने दिए गए नोटिस में क्यों न मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में उक्त वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं प्रदान किया गया. अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया जाये.
इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के समक्ष 03 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है. चाटर्ड बस कंपनी द्वारा समयसीमा में अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने पर मोटरयान अधिनियमों के तहत् वाहनों के फिटनेस, परमिट, पंजीयन निरस्ती/निलंबन की कार्यवाही की जावेगा. आरटीओ ने बताया कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि सागर से संचालित होने वाली चाटर्ड कंपनी की बसें कंडम हालत में है तथा आये दिन बसें रास्ते में खराब हो जाती है. विशेष रूप से पिछले डेढ़ वर्ष से यात्री परेशान हो रहे है।
