
रीवा। सिटी कोतवाली थाना अन्तर्गत भाई की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है. गवाहों के मुकर जाने के बावजूद साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ.
जानकारी के मुताबिक 10 और 11 जनवरी 2025 की दरमियानी रात कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया वार्ड क्र. 01 में रहने वाले संजय साकेत का अपने बड़े भाई शनि साकेत से विवाद हुआ था. नशे की हालत में हुई मारपीट के दौरान संजय ने पास रखी कुल्हाड़ी से शनि के सिर और गर्दन पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान एक समय ऐसी स्थिति आई जब महत्वपूर्ण गवाह अपने बयानों से पलट गए. ऐसी परिस्थिति में अक्सर आरोपी बच निकलते हैं, लेकिन पुलिस की बारीक विवेचना और पुख्ता परिस्थितिजन्य साक्ष्य न्यायालय के सामने बेहद प्रभावी साबित हुए. एक साल के अंदर न्यायालय का फैसला आ गया.
