जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश शबनम कादिर मंसूरी की अदालत ने प्राणघातक हमले के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मानव घनघोरिया की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष पांडे व राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि संचार नगर दीनदयाल चौक निवासी गौरव बाजपेयी अपनी पत्नी के साथ घर के सामने दुकान पर बैठे थे।
तभी आरोपी कार पर सवार होकर पांच छह साथियों के साथ आया। गौरव को फुटपाथ पर बुलाकर 20 हजार की मांग की। मांग पूरी न करने पर चाकू से हमला कर दिया। जान से खत्म करने की चेतावनी दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गिरफ्तारी की आशंका से आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है, जो मामले की गंभीरता के कारण निरस्त करने योग्य है।
