बंगाल में विदेशी वोटरों को एसआईआर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की जरुरत नहीं : चुनाव आयोग

कोलकाता (वार्ता) पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव अयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं, उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस जारी करने के एक दिन बाद गुरुवार को राज्य के मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय ने एक बयान में यह स्पष्टीकरण दिया।

बयान के मुताबिक यह छूट उन मतदाताओं पर लागू होगी है जो शिक्षा, आधिकारिक काम, मेडिकल इलाज या अन्य वैध कारणों से विदेश में रह रहे हैं। सभी जिला-स्तरीय अधिकारियों को इन निर्देशों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू और समावेशी बनी रहे।

बयान में कहा गया है कि जो योग्य वोटर अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं, उन्हें सुनवाई प्रक्रिया के दौरान कोई असुविधा न हो। इसलिए ऐसे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अपनी ओर से किसी परिवार के सदस्य को अधिकृत कर सकते हैं। अधिकृत प्रतिनिधि को वोटर के साथ संबंध का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।

 

 

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