रीवा नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, संपत्तिकर न देने पर पहली बार संपत्ति कुर्क

रीवा। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम रीवा की राजस्व टीम ने संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम सूचना के बाद भी भुगतान न करने पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की। वसूली अभियान को तेज करते हुए आज जोन क्रमांक 03 में 5 स्थानों पर नगर निगम की टीम कुर्की की कार्यवाही हेतु पहुंची, जिसमें 1 बकायादार के यहां कुर्की की कार्यवाही की गई, शेष चार ने बकाया राशि जमा की। जिससे बड़े राशि मौके पर नगर निगम कोष में जमा हुई। यह कार्रवाई राजस्व दल, अतिक्रमण एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न की गई। इस दौरान नगर निगम उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिक्रमण प्रभारी, उपराजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा न होने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अंतिम सूचना पत्र जारी किए गए थे। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी न तो भुगतान किया गया और न ही कोई आपत्ति/अपील प्रस्तुत की गई, जिसके चलते कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्यवाही जोन क्रमांक 03 में छोटेलाल सिंह, पिता शंभू प्रसाद सिंह द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं किए जाने पर उनकी चल संपत्ति जब्त की गई। जिनमें कुर्की के दौरान उनकी 2 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी को जब्त कर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में विष्णु प्रसाद मिश्रा, पिता रामाश्रय मिश्रा पर कुल ₹78,807 का संपत्तिकर बकाया था। कुर्की की कार्यवाही के दौरान उन्होंने मौके पर ही राशि नगर निगम में जमा कराई। कैलाश नाथ मिश्रा, पिता राम विलास मिश्रा पर ₹1,37,353 की बकाया राशि थी कार्रवाई के समय उनके द्वारा भी राशि चेक व नगद के माध्यम से नगर निगम कोष में जमा कराई गई। श्रीमती सरोज सिंह पति भूपेन्द्र सिंह की कुल बकाया राशि ₹1,47,000 थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने मौके पर बकाया राशि का भुगतान किया। वहीं अभिनव मिश्रा, पिता मोतीलाल मिश्रा द्वारा भी मौके पर ही चेक के माध्यम से संपत्तिकर की बकाया राशि नगर निगम में जमा की गई। नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बड़े बकायादारों के विरुद्ध इस प्रकार की कुर्की की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

इसी कड़ी में 9 जनवरी 2026 को जोन क्रमांक 02 में श्रीमती गिरजा देवी, कृपालदास (मृतक) द्वारा अशोक मलकानी, मृगेन्द्र सिंह,सुब्रमणि तिवारी, श्रीमती रामवती मिश्रा, अभिमान सिंह, श्रीमती कुसुम सिंह, संतोष कुमार पटेल, संजय सिंह, हरिशंकर सिंह सहित अन्य का भुक्तान शेष है जो अब तक अदा नहीं की गई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के अंतर्गत देयक एवं धारा 174 के अंतर्गत मांग-पत्र तथा अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से संबंधित करदाताओं को बार-बार सूचित किया जाता रहा है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा न तो निर्धारित राशि जमा की गई, न ही किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही मांग के विरुद्ध अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत अपील दायर की गई। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, संपत्तिकर की वसूली हेतु नगर निगम को चल एवं अचल संपत्तियों के अधिहरण/ आसेध की जावेगी। नगर निगम रीवा आम नागरिकों एवं संपत्तिधारकों से अपील करता है कि वे समय पर अपना संपत्तिकर एवं अन्य करों का भुगतान कर नगर के विकास कार्यों में सहभागी बनें।

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