संपत्तिकर बकायादारो को नगर निगम ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

रीवा: नगर पालिक निगम रीवा द्वारा संपत्तिकर बकाया मामलों में सख्ती बरतते हुए 31 बकायादारों को अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है.48 घंटे का समय बकायादारो को दिया गया है उसके बाद कुर्की की कार्यवाही की जाएगी. दरअसल वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिये नगर निगम द्वारा बकायादारो पर शिकंजा कसने की कार्यवाही शुरू कर दी है. 31 ऐसे बड़े बकायादार है जिन्हे अंतिम नोटिस जारी की गई है.

इसके पहले भी नोटिस जारी की गई थी, बावजूद इसके सम्पत्तिकर राशि का भुगतान नही किया गया. लिहाजा अब नगर निगम सख्त कार्यवाही करने के लिये तैयार है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के अंतर्गत देयक एवं धारा 174 के अंतर्गत मॉगपत्र एवं अंतिम सूचना पत्र द्वारा सूचित किया जाता रहा है, किन्तु संबंधित के द्वारा बिल, मॉगपत्र, अंतिम सूचना पत्र में वर्णित राशि जमा नही की गई, न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई, भुगतान नही करने का कोई कारण नही बताया गया तथा मॉग के विरूद्ध धारा 184 के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत नहीं की गई.

अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए सूचित किया जाता है कि उल्लेखित देय राशि का भुगतान, सूचना पत्र प्राप्ति दिनांक के 48 घंटे के अंदर नगर पालिक निगम रीवा कोष में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें नही तो कार्यवाही की जाएगी. नगर निगम राजस्व लक्ष्य प्राप्त नही कर पाया है जबकि तीन माह शेष है. ऐसे में बकायादारो के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही अब की जाएगी. नोटिस देकर समय दिया गया है उसके बाद कार्यवाही को अमली जामा नगर निगम पहनाएगा.

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