जबलपुर: एक युवक की हत्या कर उसके साथी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे राजेश कुमार यादव की अदालत ने आरोपी रवि यादव व शिब्बू उर्फ शिवम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत के समक्ष लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2022 को आरोपियों ने गढ़ा क्षेत्रातंर्गत बजरंग बली मंदिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर रिब्बू उर्फ रामसिंह पटेल व उसके साथी श्रीकांत पर धारदार हथियार से हमला किया था। जिसमें रामसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
वहीं श्रीकांत की मौत हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
