हत्यारे पति को आजीवन कारावास

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कुशवाहा की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति नंदकिशोर विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैध ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि संजीवनी नगर थाने में राजुल सिटी निवासी ललिता जैन ने सूचना दी थी कि उसके घर में 11 जून 2023 को नंदकिशोर अपनी पत्नी सुमन विश्वकर्मा व बच्चों के साथ किराये से रहने आया था। 29 जून की सुबह जब उनके कमरे से बच्चों की रोने की आवाज आई तो शिकायतकर्ता ने जाकर देखा सुमन विश्वकर्मा फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसके बाजू में शिल वाला पत्थर खून लगा पड़ा था। वहीं उसका पति उसके सामने नंदकिशोर भाग रहा था। उक्त मामले की शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति नंदकिशोर विश्वकर्मा को उक्त सजा सुनाई।

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