मुलताई। वाहन फाइनेंस की बकाया राशि अदा न करने पर मुलताई न्यायालय के प्रथम जिला न्यायाधीश संदीप कुमार पाटिल ने एक कर्जदार को सिविल जेल भेजने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर वसूली प्रकरण में की। श्रीराम फाइनेंस के अधिवक्ता संदीप भार्गव ने बताया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की मुलताई शाखा से प्रवीण परिहार पिता झनकलाल निवासी जौलखेड़ा ने वाहन फाइनेंस कराया था। फाइनेंस की किस्तें अदा न किए जाने से कुल 5 लाख 65 हजार रुपए की राशि बकाया हो गई। बार-बार नोटिस व मांग के बावजूद जब प्रवीण परिहार ने राशि नहीं चुकाई, तो कंपनी ने उनके विरुद्ध वसूली के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय मुलताई में प्रकरण दायर किया। श्रीराम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर विशाल अतुलकर एवं कलेक्शन मैनेजर परितोष चंदात्रे ने बताया न्यायालय द्वारा प्रवीण परिहार को कई अवसर प्रदान किए गए जिससे वह बकाया राशि चुका सकें, लेकिन बार-बार चेतावनी के बाद भी वह अनुपस्थित रहे और न ही रकम जमा की। जिसके प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार पाटिल ने उन्हें सिविल जेल भेजने का आदेश पारित किया।
श्रीराम फाइनेंस की ओर से प्रकरण की विधिक पैरवी कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं संदीप भार्गव एवं रामप्रकाश यादव ने की।
