
सीधी। उपखण्ड अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगर परिषद मझौली ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के ज्ञाप दिनांक 19.12.2025 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के सिविल रिवीजन क्रमांक 1110/2025 1134/2025 एवं 1135/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुपालन में नगर परिषद मझौली जिला सीधी के पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता को पुन: अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त न्यायालयीन आदेश के फलस्वरूप नगर परिषद मझौली का अध्यक्ष पद रिक्त नहीं होने की स्थिति निर्मित होने से अध्यक्ष पद हेतु प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला सीधी के आदेश दिनांक 19.12.2025 के अनुक्रम में नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद की प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है।
चुनाव प्रसार पर लगा पूरी तरह विराम
उच्च न्यायालय जबलपुर का फैसला गुरूवार की शाम आते ही चुनाव प्रचार की सरगर्मी पर भी पूरी तरह से विराम लग गया। अध्यक्ष पद के लिये जारी उप निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित हो गई। पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता फिर से अध्यक्ष पद की बागडोर संभालेंगे। दरअसल उच्च न्यायालय जबलपुर ने सिविल रिवीजन नम्बर 1110/2025 जिसमें याचिकाकर्ता शंकर प्रसाद गुप्ता विरूद्ध लवकेश सिंह व अन्य के प्रकरण में न्यायाधीश विवेक जैन की बेंच में जो प्रकरण चल रहा था उसमें फैसला सुरक्षित रखा गया था। जबकि उप चुनाव के लिये चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया गया था। जिसके अनुसार 18 दिसम्बर को नामांकन वापस करने एवं चुनाव चिन्ह वितरण करने के लिये तिथि निर्धारित की गई थी। ऐन मौके पर उच्च न्यायालय का फैसला आने से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई।
