तालाब तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जबलपुर: हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने यूनिसेफ द्वारा निर्मित तालाब को तोडने के निर्णय पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सिहोर जिले के ग्राम खडी निवासी 16 किसानों की तरफ से उक्त याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि उनके गांव में यूनिसेफ द्वारा साल 2002-03 में तालाब का निर्माण किया गया था। तालाब निर्माण का उद्देश्य था कि किसानों को लोगों को पानी मिल सके। खेती करने के लिए वह तालाब के पानी का उपयोग करते है।

याचिका में कहा गया था कि तालाब का निर्माण किसानों की जमीन में किया गया था। जिसका उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था। मुआवजा की मांग करते हुए संबंधित किसानों ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने पर जिला कलेक्टर ने तालाब तोड़ने का निर्णय लिया है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में तालाब तोडने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किये है। याचिकाकर्ताओं

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