कफ सिरप मामले में डॉ प्रवीण सोनी सहित चार आरोपी हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में हुई 25 बच्चो की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉ प्रवीण सोनी सहित उनकी पत्नी सहित चार आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चारो याचिकाओं पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने समय प्रदान करने के आग्रह किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है।

छिंदवाड़ा निवासी डॉ प्रवीण सोनी की तरफ से दायर की गयी जमानत याचिका में कहा गया था कि सन फार्मा द्वारा बैच नम्बर एसआर 13 में मिलाये गये सॉल्वेंट के कारण बच्चो की मौत हुई है। औषधि विभाग कफ सिरप की जांच करता तो यह घटना घटित नहीं होती। उक्त कंपनी का रजिस्ट्रेशन है और वह कई सालों से उक्त कफ सिरप की बिक्री हो रही है। उनकी पत्नी ज्योति सोनी तथा एक अन्य फॉरर्मेस्टिक की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वह निर्माता नहीं है। उनके पास से माल कंपनी ने भेजा था, उन्होने उसे सिर्फ बेचा था। जिसकी ब्रिकी की कानूनी अनुमति कंपनी के पास थी। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है।

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