हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश सुमन उइके की अदालत ने हत्या के आरोपी जबलपुर निवासी मोहम्मद शरीफ का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है।मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने नौ जून 2017 को मोहम्मद इकबाल पर चाकू से हमला किया था।

जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे, विवाद की वजह रिश्तेदारी में बहस थी। इस मामले में ओमती पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई

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