इंदौर: कोर्ट परिसर में पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में महिला पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया है. घटना जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के कोर्ट रूम नंबर 14 के बाहर की बताई गई है.थाना प्रभारी श्रद्धा यादव ने बताया कि 24 वर्षीय फरियादिया अमरीन खान निवासी लक्ष्मीबाग कॉलोनी, खजराना ने शिकायत की कि उसका पति शोहेल खान ने उसे कोर्ट परिसर में तीन तलाक कह दिया.
इस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फरियादिया के बयान लिए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. यादव का कहना है कि मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम के तहत तीन तलाक देना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है
