जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ग्राम पंचायत पनसोखड़, तहसील बड़वारा जिला कटनी में अनियमितता की शिकायत पर 90 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता कटनी निवासी गणेश कुमार साहू की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद्मावती जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को शिकायत दी गई थी।
जिसमें आरोप लगाया था कि सरपंच अरविंद कुमार साहू द्वारा अपने पुत्र अतुल साहू को सिद्ध ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन बनवाकर और अपने पंचायत में वेंडर बनाकर सात लाख उनहत्तर हजार दो सौ रुपये का आहरण किया। जबकि इससे पहले ग्राम पंचायत में कोई भी वेंडर नहीं था। उक्त पैसा अपने परिवार को लाभ देने के लिए सरपंच द्वारा आहरण करवाया गया। जिस पर सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। किंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के बावजूद ठोस कार्रवाई नदारद है।
