आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सहायक समिति प्रबंधक को सजा

सागर।विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी अशोक कुमार दुबे तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सडक़,तहसील राहतगढ़ को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई.

जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के गोपनीय सत्यापन पर आरोपी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया. प्रकरण में न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किए जाकर आरोपी के पैतृक मकान ग्राम बसारी तहसील गढाकोटा और राजीव नगर वार्ड सागर स्थित मकान की तलाशी ली जाकर इन्वेंट्री तैयार की गई. विवेचना दौरान संकलित साक्ष्य व दस्तावेज से आरोपी द्वारा चैक पीरियड में कुल 97,60,092 रुपए की आय अर्जित करना एवं उक्त अवधि में कुल 1,66,66,026 रुपए व्यय किया जाना प्रमाणित पाया गया. आरोपी के पास 69,05,934 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होना पाए जाने से समस्त कार्यवाही एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 13(1) ई, 13(2) पीसी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

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