भोपाल। राजधानी में तेज आवाज वाले अवैध पटाखे, विशेषकर कार्बाइड गन, रखने, बेचने और खरीदने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर इन पटाखों के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह आदेश जारी किया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार और विक्रय किए जा रहे हैं, जो आम नागरिकों के लिए खतरनाक हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह प्रतिबंध सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है.
सरकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इन अवैध पटाखों का प्रयोग या बिक्री न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.
