हत्‍या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

*किराये के विवाद पर से ऑटो चालक की हत्या कर दी गई थी*

नवभारत न्यूज

दमोह. न्यायालय शरतचन्‍द सक्‍सेना, विशेष न्‍यायाधीश (एट्रोसिटीज)एक्‍ट जिला दमोह की अदालत ने आरोपी – प्रताप पटेल (कुर्मी) उर्फ प्रताप सिंह पिता हीरा लाल पटेल,आयु 48 वर्ष, निवासी-खजरी मोहल्ला, वार्ड नंबर-10. कोतवाली को भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास से दण्डित किया गया. मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्‍या द्वारा की गई. बताया गया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कल्लू पटैल पिता भगवानदास पटैल के द्वारा रिपोर्ट लेख कराई कि वह बलराम आरा मशीन के पास सिविल वार्ड 10 में रहता है, सब्जी बेचने का काम करता है, मेरा छोटा भाई सूरज पटैल आटो रिक्शा चलाता है दिनांक 26 सितंबर 17 के शाम 7 बजे आटो लेकर चलाने के लिये शहर गया है, जो 27 सितंबर 17 के सुबह 6 बजे पता चला की भाई सूरज पटैल को खजरी मुहल्ला में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार डाला है. रोड पर पडा है मैने आकर देखा मेरा भाई सूरज पटैल खजरी मुहल्ला मे बीच रोड पर पडा है. गर्दन मे पीछे तरफ धारदार हथियार से चोट है, जमीन में खून बहा पडा है. कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से गर्दन में चोट पहुचाकर मारडाला है. उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

विवेचना के दौरान ऑटो चालक के साथ साक्षीगणों ने आरोपी प्रताप को किराए पर से विवाद करते रात्रि के समय देखा था तथा एक व्यक्ति से आरोपी द्वारा ऑटो चालक की हत्या कर देने की बात कही थी.पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने मृतक की कुल्हाडी मारकर हत्या कर देने की बात स्वीकार की थी और कुल्हाड़ी जप्त की थी.

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. मामला परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य

व लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित था, न्यायालय में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को साबित करते हुए, प्रस्तुत तर्कों व न्‍यायदृष्‍टांतो के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया.

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