कफ सिरप प्रकरण: दो औषधि निरीक्षक और उप संचालक निलंबित, ड्रग कंट्रोलर का स्थानांतरण

भोपाल। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में हैं:

1. शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी, औषधि प्रशासन भोपाल

2. शरद जैन, औषधि निरीक्षक, जबलपुर

3. गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक, छिंदवाड़ा

साथ ही ड्रग कंट्रोलर का भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और दुकानों में उपलब्ध स्टॉक जब्त किया जाए। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने यह दवा ली है, उनके घर-घर जाकर रिकवरी अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग न देने की व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए और उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई हो। चिकित्सक संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

डॉ. यादव ने कोल्ड्रिफ सिरप की निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को सूचना भेजने के साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तथा हिमाचल और तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर्स को भी इस प्रकरण से अवगत कराया। तमिलनाडु की रिपोर्ट में सिरप के नमूने अमान्य पाए जाने के बाद पूरे प्रदेश में इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया और दोषी डॉक्टर व निर्माता कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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