
सतना/मैहर।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण मैहर तहसील क्षेत्र में 4 अक्टूबर को प्रातः 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक सम्पूर्णतम क्षेत्र को ड्रोन, पैराग्लाइंडर, हाट बैलून पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने इन गतिविधियों को उक्त क्षेत्र में प्रतिबंधित करते हुए रेड जाने, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं एवं अन्य प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
