सुप्रीम कोर्ट का फैसला : जरूरी सामान ढोने वाली गाड़ियों पर भी लगेगा ईसीसी

इंदौर:उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए कमर्शियल वाहनों को दी गई ईसीसी यानि पर्यावरण मुआवजा शुल्क की छूट पूरी तरह समाप्त कर दी. कोर्ट ने साफ किया कि अब सब्ज़ी, फल, दूध, अनाज, अंडा, पोल्ट्री, आइस, नमक और खाली/आंशिक रूप से भरे वाहनों को भी शुल्क देना होगा.ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने नव भारत को बताया कि इस फैसले से परिवहन व्यवसाय और आम जनता दोनों पर असर पड़ेगा.

रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें महँगी हो सकती हैं और ट्रांसपोर्टर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. दरअसल, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों को राहत दी थी, लेकिन अब एमसीडी की दलील पर यह छूट हटा दी गई. कोर्ट ने माना कि यह जांचना मुश्किल है कि वाहन में वास्तव में आवश्यक वस्तुएँ ही हैं या कुछ और. इस वजह से हर वाहन की चेकिंग करनी पड़ती है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं.

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