
सागर। सागर जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रहली द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान गाँधी भंडार गढ़ाकोटा की जाँच कर प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी रहली को प्रस्तुत किया गया, जिसमे विक्रेता फीरोज खान व सहायक विक्रेता अवेश खान द्वारा 3 माह के वितरण के स्थान पर 2 माह का वितरण किया जाना पाया गया व खाद्यान्न के अपयोजन करने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के उपबंधों स्पष्ट उल्लंघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही करते हुए अपयोजित राशि कुल राशि 277150 की वसूली हेतु विक्रेता फीरोज खान व सहायक विक्रेता अवेश खान को अनुविभागीय अधिकारी रहली द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।
