तिरुवनंतपुरम, 22 सितंबर (वार्ता) केरल राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि लॉटरी पर लागू जीएसटी दर आज से 40 प्रतिशत होगी।
यह स्पष्टीकरण मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें गलत तरीके से कहा गया था कि राज्य में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की पूर्व दर जारी रहेगी।
विभाग ने कहा कि इस संशोधन को केंद्र सरकार की 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना और संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित 40 प्रतिशत जीएसटी दर आज से लागू होगी।
विभाग ने व्यापारियों, वितरकों और आम जनता को संशोधित दरों पर ध्यान देने की सलाह दी है। विस्तृत अधिसूचना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
