जबलपुर: माचिस मांगकर युवक व उसके भाईयों के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी जित्तू ठाकुर को अदालत ने दोषी करार दिया है। जेएमएफसी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष एडीपीओ अभय मिश्रा ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि फरियादी अनिल चौधरी के भाई सुनील से आरोपी भगवानदास रोजाना माचिस मांगता था, माचिस न देने पर उसके साथ मारपीट करता था। जिसकी शिकायत सुनील ने अपने भाई अनिल से की थी। 24 अप्रैल 2003 को भगवानदास से बात करने गया तो वहां पर भगवानदास, जित्तू ठाकुर व अन्नू ने मारपीट शुरु कर दी।
अनिल की चीख पुकार सुन उसके भाई सुनील व सतीश पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसी दौरान आरोपी जित्तू ठाकुर ने किसी धारदार चीज से अनिल व सतीश पर हमला कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचा दी। उक्त मामले की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। विचारण उपरांत अदालत ने आरोपी जित्तू ठाकुर को उक्त सजा सुनाई।
