जबलपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन से पूछा है कि पटवारी पर आरोप लगाने का आधार क्या है। दरअसल इमरती का रस खत्म हो गया…. बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 ( महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश) और अनुसूचित जाति- जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) (r) के तहत एफ आई आर दर्ज कराई थी। इसी एफ आई आर को रद्द करने के लिए पटवारी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने पटवारी को यह राहत भी दी है कि यदि उनके खिलाफ एफ आई आर या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वह तत्काल कोर्ट की शरण में आ सकते हैं। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
Next Post
महानगरों को टक्कर दे रहा नगर का एकमात्र टेनिस प्रशिक्षण शिविर
Mon May 27 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email जबलपुर। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के तत्वावधान में ज्योति क्लब में आयोजित 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन टेनिस प्रशिक्षण शिविर प्रतिवर्ष नये खिलाड़ियों को आकर्षित करता है और इस बार भी यह […]

You May Like
-
1 week ago
क्रिकेटर शुचि का इंडिया टीम में चयन
-
11 months ago
रूस ने यूक्रेन के प्रमुख बुनियादी ढांचे पर किया हमला
-
12 months ago
चोटिल मिचेल मार्श आईपीएल से हुए बाहर
-
7 months ago
फायनेंस कंपनी के वसूली एजेंट की हत्या
-
1 month ago
आरोपी पर ढाई हजार इनाम की उद्घोषणा जारी