नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

सीहोर। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर द्वारा नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रेखा यादव ने की.

पीडि़ता ने 19 जून 23 को थाना अजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं कक्षा 8 वीं में अध्ययन कर रही हूं. 8 मार्च 23 को मैं स्कूल के सामने आईस्क्रीम लेने गई थी. जहां पर उसे संजय बारोड़ ने उसे कागज पर अपना मोबाईल नंबर लिखकर बोला कि मुझे कॉल करना, लेकिन मैंने कागज फैंक दिया. कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी के फोन पर संजय का रात्रि 11 बजे फोन आया उस समय सभी लोग सो रहे थे. मैंने फोन उठाया और संजय ने मेरे से बात करने को कहा. मेरे द्वारा फोन पर बात करने का मना किया तो संजय बोला कि तेरे पिता से झूठी-झूठी बातें बता दूंगा. पीडि़ता द्वारा फोन काट दिया. तब से संजय आते-जाते उसे इशारा करता था. 14 जून को रात्रि 11 बजे संजय ने फोन करके सुबह खेत पर मिलने का कहा. मैं अगले दिन खेत पर जाने लगी तब रास्ते में संजय उसे मिला और दुपट्टा खींच दिया. पीडि़ता के भाई के आने पर संजय वहां से भाग गया. पीडि़ता द्वारा 15 जून को संजय से जंगल में मिलने गई तो आरोपी संजय ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने जांच के पश्चात प्रकरण न्यायालय में पेश किया. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आजवीन कारावास एवं 2500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

 

 

 

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