सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ भाजपा की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कथित आपराधिक मानहानि के एक मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राहत देते हुए उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना शाखा की याचिका को सोमवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज की।
याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भाजपा के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वर राव की ओर से मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ मानहानि संबंधी मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।
पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने का आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, “हमने कई मौकों पर दोहराया है कि अदालतों को राजनीतिक उठा-पटक का मैदान नहीं बनाया जा सकता।”
भाजपा की ओर से दर्ज आपराधिक मुकदमे में मुख्यमंत्री रेड्डी के बयान आधार बनाया गया था।
लोकसभा के 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता श्री रेड्डी ने कथित तौर पर अपने भाषण में संकेत दिया था कि यदि भाजपा के इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल हुई तो वह संविधान में बदलाव करेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण आरक्षण खत्म कर देगी।

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