
मंडला।बिछिया शिक्षा खंड के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककैया में एक फर्जी अतिथि शिक्षक भर्ती मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में दोषी पाए गए प्राचार्य जयनारायण मिश्रा, संकुल प्राचार्य संजय सिंगौर, अतिथि शिक्षिका ऋतु तिवारी और जांचकर्ता अधिकारी चित्रसेन कार्तिकेय पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी पर वित्तीय अनियमितता और शासन के नियमों की अनदेखी का आरोप है।
जानकारी अनुसार यह मामला शासकीय सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककैया में अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिक्षिका ऋतु तिवारी ने एक ही सत्र में एक साथ दो जगहों पर काम किया और नियमित डिग्री हासिल की, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने अपने स्कोरकार्ड में बीएड के अंक और पुराने अनुभव के अंक गलत तरीके से जोड़कर नौकरी हासिल की।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्राचार्य जयनारायण मिश्रा को इस धोखाधड़ी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था और सभी सबूत भी दिए थे। लेकिन प्राचार्य ने इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए ऋतु तिवारी को भर्ती कर लिया। संकुल प्राचार्य संजय सिंगौर ने भी इस मामले में लापरवाही बरती। उनके सामने खुद शिक्षिका ने यह बात स्वीकार की थी, फिर भी उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया और वेतन का भुगतान भी कराया।
जांच में भी हुई लापरवाही :
इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी मंडल संयोजक चित्रसेन कार्तिकेय पर भी मिलीभगत का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें बुलाया नहीं गया और सबूतों को नजरअंदाज करते हुए भर्ती को सही ठहरा दिया गया। इसी कारण पूर्व में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को भी बार-बार बंद कर दिया गया था। मामले के उच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद न्यायालय ने जांच के आदेश दिए। अब सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मंडला ने बिछिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप कटले को थाना बम्हनी बंजर में सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और ऋतु तिवारी से अब तक लिए गए मानदेय की वसूली के आदेश दिए हैं।
