सिंगरौली: जिला प्रशासन द्वारा खनिज परिवहन वाहनों के लिए हाल ही में नो-एंट्री समय में संशोधन कर छूट दी गई है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब सुबह 7 से 10 बजे और दोपहर 1 से 4 बजे तक बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए निजी वाहन, ऑटो और बसों की आवाजाही होती है। इसी समय भारी वाहनों का आवागमन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा सकता है।
दरअसल, बैढ़न, विंध्य नगर, जयंत, निगाही, अमलोरी और दूधिचुआ क्षेत्र में अधिकांश स्कूल संचालित हैं। पूर्व आदेशानुसार सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन 18 अगस्त को हुई बैठक के बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने आंशिक संशोधन किया।
अब तेलाई मोड़, माजन मोड़ और गनियारी मार्गों पर सुबह 7 से 9 और दोपहर 2 से 4 बजे तक खनिज परिवहन की अनुमति दी गई है।वाहनों के लिए वैध दस्तावेज, लाइसेंस, तय लोड क्षमता और स्पीड गवर्नर का पालन अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभिभावकों में इस छूट से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
