सागर:सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र में भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या तथा बेटी को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी रामाधार तिवारी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने आरोपी को दोहरा आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल छह माह से 10 वर्ष तक का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि रामाधार तिवारी का पैतृक जमीन को लेकर अपने भाई राममिलन से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए अपने भाई राममिलन पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बचाने पहुंचे भतीजे अजय को भी गोली मारी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
बीच-बचाव करने आई आरोपी की बेटी वर्षा को भी गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हुई।पुलिस ने मौके से सबूत एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार किया और हथियार जब्त किए। अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने सभी साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और कड़ी सजा सुनाई।
