एयर इंडिया की सुरक्षा जांच की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना का हवाला देते हुए एयर इंडिया की सुरक्षा से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने नरेंद्र कुमार गोस्वामी और अन्य की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने की नसीहत दी।

याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति से जांच कराने की गुहार लगाई थी।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उसने दूसरी एयरलाइनों के खिलाफ जांच की मांग क्यों नहीं?

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संबंधित एयरलाइंस के साथ उसका व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा है। वह खुद एयर इंडिया की एक उड़ान में आग लगने की घटना में बच गया था।

पीठ ने उनके इस जबाव पर कहा कि व्यक्तिगत राहत के लिए उपभोक्ता मंचों पर वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

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