फायरिंग कर जीजा की हत्या का प्रयास करने वाले को 13 साल की सजा

नीमच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने हत्या के प्रयास में आरोपी अनिल गौड़ (32) निवासी अभिनंदन कॉलोनी, मन्दसौर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 जुर्माना धारा 307 के तहत तथा 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 अर्थदंड धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत सुनाया। घटना 23 सितम्बर 2020 की है, जब अनिल ने घरेलू विवाद में अपने जीजा डिंकूसिंह पर दो गोली चला दी थी। घायल जीजा की जान बाल-बाल बची। मामले में विवेक सोमानी ने शासन की ओर से सफल पैरवी की।

Next Post

विधायक ने किया कृषि उपकरणों के संग्रहालय का अवलोकन

Fri Aug 1 , 2025
सतना। पूर्व मंत्री,सांसद एवं जिले के नागौद विधायक नागेन्द्र सिंह जू देव पिथौराबाद पहुंच पद्मश्री बाबूलाल दाहिया द्वारा विकसित किए गए कृषि आश्रित समाज के भूले बिसरे उपकरणों के संग्रहालय के साथ ही विलुप्त प्रायः परम्परागत अनाज के बीज बैंक को भी देखा। विधायक श्री सिंह ने कृषि आश्रित समाज […]

You May Like