
जन्म तिथि और लिंग बदलने की सीमा तय, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया बड़ा कदम, जानें नए नियम
नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025
आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में जन्म तिथि (DOB) और लिंग में बार-बार बदलाव करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह फैसला आधार कार्ड धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार लोग गलत तरीके से अपनी जानकारी बदल रहे थे। UIDAI का यह कदम आधार प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
नए नियमों के अनुसार, अब आधार कार्ड में जन्म तिथि को केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकेगा। इसी तरह, लिंग में भी केवल एक बार ही बदलाव की अनुमति होगी। इसके अलावा, आधार में बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) अपडेट करने की भी एक निश्चित सीमा तय की गई है। UIDAI का कहना है कि ये बदलाव फर्जीवाड़े को रोकने और आधार डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। ऐसे अपडेट के लिए अब सख्त सत्यापन प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह कदम उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है जो बार-बार अपनी जानकारी में बदलाव करना चाहते थे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आधार को एक सुरक्षित और विश्वसनीय पहचान प्रमाण बनाए रखना है।
