सीहोर. न्यायालय द्वारा थाना दोराहा क्षेत्र में चाकू मारकर महिला की हत्या करने के मामले में फैंसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रेखा चौरसिया द्वारा की गई थी.
अभियोजन के बताए अनुसार फरियादी राजा खां द्वारा 6 जनवरी 24 को थाना दोराहा में प्रकरण दर्ज कराया था कि वह भोपाल में ऑटो चलाता है.घटना दिनांक 4 जनवरी 24 को वह अपने घर में भोजन कर रहा था, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई. उसकी पत्नी ने जाकर दरवाजा खोला तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आई कि मुझे अरमान ने चाकू मार दिया है. फरियादी राजा खां भागकर बाहर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के दरवाजे के अंदर उसकी पत्नी ने अरमान के हाथ में रखी छुरी पकड़ रखी थी और उसके पेट से खून बह रहा था. राजा खां का कहना था कि अरमान के साथ गांव का ही सलाम अली और अक्की उर्फ आकाश मीणा भी खड़ा था. जब फरियादी ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो सलाम ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया. इसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग निकले. राजा खां घायल पत्नी को परिजनों की मदद से उपचार के लिए भोपाल ले गए. जहां हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मामले में न्यायालय द्वारा अक्की उर्फ आकाश मीणा व सलाम अली को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है. जबकि बाल आरोपी का बाल न्यायालय में प्रकरण जारी है. मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजन सुश्री रेखा चौरसिया द्वारा पैरवी की गई थी.
