हरदा, 16 मई मध्यप्रदेश के हरदा जिले में कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के चार निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध दो-दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि हरदा के जिन स्कूलों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनमें सेंट मेरी को-एड हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, सनरेज हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, होलीफेथ बाल रेडक्रॉस हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा तथा द फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा शामिल है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थदंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।