ब्यॉज सहित लौटाओ रिकवरी राशि

जबलपुर:हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मी की विधवा को ब्याज सहित रिकवरी राशि लौटाए जाने का राहतकारी आदेश पारित किया। इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी गीता गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति अजय कुमार गुप्ता सहायक शिक्षक थे।

जिनका निधन होने के बाद याचिकाकर्ता को सेवािनिवृत्ति संबंधी लाभ व पेंशन आदि प्रदान किये गये। लेकिन ग्रेच्युटी की राशि से एक लाख 21 हजार 641 रुपये की रिकवरी कर ली गई। नियमानुसार सेवानिवृत्ति उपरांत सेवानिवृत्ति लाभों से इस तरह कटौती नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में रफीक मसीह सहित अन्य न्यायदृष्टांत मार्गदर्शी हैं। कटौती के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया गया। जिसका कोई नतीजा न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।

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