
जबलपुर। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थान कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी तथा उसकी पत्नी ने समिति का सदस्य बनकर झूठा शपथ-पत्र पेश कर प्लाट प्राप्त किया था। जेएमएफसी रविन्द्र कुमार धुर्वे ने दायर परिवार की सुनवाई करते हुए आरोपी दम्पति के खिलाफ धोखाधडी का प्रकरण दर्ज करने आदेश जारी किये है।
शिवाजी गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हरिहर राव मकोड़े की तरफ से दायर किये गये परिवाद में कहा गया था कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जबलपुर कार्यालय में पदस्थ दिनेश चौधरी तथा उसकी पत्नी गीता चौधरी ने विभाग का प्रभाव दिखाते हुए समिति के सदस्य बने थे। उनकी तरफ से समिति को शपथ-पत्र दिया गया था कि उनके पास कोई भूखंड नहीं है। शपथ-पत्र के आधार पर समिति ने उन्हें प्लॉट आवंटित किये थे।
जबलपुर विकास प्राधिकरण ने पूर्व में श्रीमती गीता चौधरी को भूखंड आवंटित किया था। जिसके पंजीयन में दिनेश चौधरी के हस्ताक्षर थे। जबलपुर में भूखंड होने के बावजूद भी उन्होंने समिति के समक्ष झूठा शपथ-पत्र पेश किया था। जिसके आधार पर समिति ने उन्हें प्लॉट आवंटित किया था। न्यायालय ने परिवाद की सुनवाई करते हुए दम्पति के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किये है। आवेदन की तरफ से अधिवक्ता जी एस ठाकुर ने पैरवी की।
