स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस और आयुक्त तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एके सिंह एकलपीठ ने एक अवमानना मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय गोयल और आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता को उपस्थित होने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है।

यह अवमानना का मामला मप्र माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से वर्ष 2019 में दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि गैर शासकीय अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों व कर्मियों को अन्य विभागों के समान मानते हुए पूर्व में छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया था। पूर्व में संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता संघ के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। इसके बाद लगातार मामले में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कई जवाब पेश किए गए। सुनवाई दौरान न्यायालय ने पाया कि विभाग ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का उचित तरीके से निराकरण नहीं किया है। यह मामला केबिनेट में नहीं रखा गया और न ही वित्त विभाग से अनापत्ति ली गई। जिस पर न्यायालय ने इसेअवमानना मानते हुए उक्त अधिकारियों को तलब किया है।

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