भोपाल: राज्य पुलिस मुख्यालय,द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश में जिला एवं थाना स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना अवधि को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को एक ही थाने में लंबी अवधि तक पदस्थ नहीं रखा जाएगा। अधिकतम पदस्थापना सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है।
पुलिस विभाग के अनुसार, थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानांतरण प्रक्रिया नियमित रूप से लागू होती रहे। निर्देश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह है, उन्हें प्राथमिकता पर हटाया जाए।
इसके अतिरिक्त, जिन स्थानांतरणों को किसी विशेष कारणवश रोका गया है, उनकी समीक्षा कर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा गया हैं।
इस सम्बन्ध में सभी जिलों और रेंज मुख्लयायों से स्थानांतरण संबंधी नवीनतम जानकारी समय-सीमा में मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए है।यह कदम पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था की गुणवत्ता और जनता का विश्वास दोनों सुनिश्चित हो सके। हालांकि इससे पूर्व भी पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई सारे स्थानों पर इनका पालन नहीं किया गया। नतीजतन निर्देशों को दोहराते हुए पुनः सख्ती से लागू करने की बात कहना पड़ा है।