आयात शुल्क बढ़ाने के ट्रम्प के फैसलों पर न्यायालय ने लगायी रोक

न्यूयॉर्क, 29 मई (वार्ता) अमेरिका की एक संघीय अदालत ने आयात पर भारी शुल्क लगाने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसलों को अधिकार का दुरुपयोग बताते हुए उन पर स्थायी रोक लगा दी है।

स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने का यह फैसला उन कई कानूनी शिकायतों पर किया है जिनमें तर्क दिया गया है कि श्री ट्रम्प ने आयात पर भारी शुल्क लगाने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।

अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी संविधान में केवल कांग्रेस (संसद) को ही अन्य देशों के साथ व्यापार के बारे में नियम कायदे बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था के नाम पर आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर संसद के उस अधिकार को हड़प नहीं सकते हैं।

अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह आयात शल्क के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के जनवरी के फैसलों के गुण-दोष पर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है और न ही इस पर यह कह कर स्थायी रोक लगा रही है कि यह नासमझी भरा है या प्रभावशून्य है। पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि वह यह रोक इसलिए लगा रही है क्योंकि संघीय कानूनों के अंतर्गत (राष्ट्रपति को ) इस तरह की छूट नहीं है।”

 

 

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