
शहडोल, 10 मई मध्यप्रदेश के शहडोल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी आरोपियों को तीन माह जेल में रखा जायेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार शहडोल डीएम तरुण भटनागर ने विगत 6 मई को हुए छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी पाँच के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का बीती रात आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सभी आरोपियों ऐश्वर्य निधि गुप्ता, साहिल कुरैशी, कैलाश पनिका,मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अफजल को तीन माह तक जेल में रहना होगा। पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपियों पर रासुका लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया
था।