
सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले मे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा प्रवर्तन अमले एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात के साथ आज खुरई रोड, मालथौन रोड, भोपाल रोड पर 32 यात्री वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 02 यात्री बसों में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाने पर उन्हें निकलवाकर जप्त किया गया एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में उक्त दोनों यात्री वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। उक्त यानों के संबंध में प्रदान किया गया कोई परमिट भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है। चौकिंग कार्यवाही की जानकारी लगते ही यात्री वाहनों ने अपना मार्ग बदल लिया, और कुछ ही समय में यात्री बसों का आना-जाना बंद हो गया। आरटीओ मनोज कुमार तेहनगुनिया ने बताया कि कुल 17 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 62200/-का जुर्माना वसूल किया गया। भोपाल रोड पर 38 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 13 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 50000/- का जुर्माना वसूल किया गया, तथा 04 यात्री बसों के ड्रायवर वर्दी में नहीं थे, जिनके लायसेंस मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत् निलंबित किये गये।
